तीन हत्यारोपियों को आजीवन सश्रम कारावास, 20-20 हजार का अर्थदंड

ऑपरेशन शिकंजा के तहत हुई थी गिरफ्तारी, भेजे गए थे जेल

गोरखपुर, 11 जनवरी । पुलिसिया कार्रवाई में ऑपरेशन शिकंजा के तहत गिरफ्तार हुए तीन आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। तीनों हत्या का आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार के आर्थिक दंड की सजा मिली है।

अपराध और अपरियों को नियंत्रित करने को गोरखपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा चला रखा है। इसके तहत अपराधियों की धर-पकड़ की जा रही है। बीते दिनों में ऑपरेशन शिकंजा के तहत पकड़े गए तीन आरोपियों रामनेवास पुत्र हेमराज, गोरख पुत्र नन्दलाल और धर्मेन्द्र उर्फ अठई पुत्र छोटू निषाद को गोरखपुर जनपद न्यायालय ने सजा सुनाया। ये गुलरिहा थाना क्षेत्र के मंगलपुर टोला जगदीशपुर के रहने वाले हैं।

इनके खिलाफ गुकरिह थाना में मुकदमा अपराध संख्या 264/13 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 में मुकदमा चल रहा था। पुलिस की जोरदार पैरवी की वजह से इन्हें मंगलवार को सजा मिल सकी। कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए इन्हें आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।