बच्ची से दुष्कर्म व हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

बच्ची से दुष्कर्म व हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

जौनपुर, 18 दिसंबर । मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व सात साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रयागराज जनपद निवासी मंगता परिवार तरहटी गांव में पंचायत भवन के सामने खुले आसमान के नीचे रहता था। मासूम बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 15 जून 2021 की रात एक बजे वहीं का रहने वाला आरोपित डफाली वादी से बीड़ी माचिस व चिलम मांग कर ले गया। इसके बाद वादी व उसका परिवार सो गया। सोते समय आरोपित वादी की 7 साल की मासूम बच्ची को उठा ले गया। वादी सुबह सोकर उठा तो लड़की नहीं थी। इधर-उधर तलाश किया तो डेढ़ सौ मीटर दूर पर बच्ची की लाश पड़ी थी। मुंह से खून निकला हुआ था। गले पर खरोच के निशान थे। वादी ने आरोपित द्वारा रेप व हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित को उक्त दंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से आरोपित को फांसी देने की मांग की थी।