जहांगीरपुरी हिंसा: रोहिणी कोर्ट ने पांच आरोपितों को पुलिस हिरासत और चार को न्यायिक हिरासत में भेजा

जहांगीरपुरी हिंसा: रोहिणी कोर्ट ने पांच आरोपितों को पुलिस हिरासत और चार को न्यायिक हिरासत में भेजा

जहांगीरपुरी हिंसा: रोहिणी कोर्ट ने पांच आरोपितों को पुलिस हिरासत और चार को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के पांच आरोपितों को एक मई तक की पुलिस हिरासत में, जबकि चार आरोपितों को 30 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पांच आरोपितों पर रासुका लगाया है।

कोर्ट ने जिन आरोपितों को आठ दिन यानि एक मई तक की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें अंसार, सलीम उर्फ चिकना, अहीर, दिलशाद और सोनू ऊर्फ इमाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इन पांचों आरोपितों के खिलाफ रासुका लगाया है। कोर्ट ने जिन आरोपितों को 30 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें अकसर, मोहम्मद अली, गुलाम रसूल ऊर्फ गुल्ली और शेख हामिद शामिल हैं। कोर्ट ने पांच आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, उनमें सनवार कालिया, सद्दाम खान, अनवर, चांद और सलमान शामिल हैं। कोर्ट ने इन पांचों को 23 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

पिछले 19 अप्रैल को कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले सोनू चिकना को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोनू चिकना के पास से पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है कि सोनू चिकना ऊर्फ यूनुस ने यह पिस्तौल क्यों ली और उसका मकसद क्या था।

18 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सात और आरोपितों को कोर्ट में पेश किया था। 17 अप्रैल को कोर्ट ने दूसरे 12 आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने अंसार और मोहम्मद असलम पर पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अंसार और असलम को शोभायात्रा की जानकारी 15 अप्रैल को लग गई थी, जिसके बाद उसने हिंसा की साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें सीसीटीवी फुटेज के जरिये बाकी आरोपितों का पता करना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभायात्रा के दौरान हिंसा की घटना हुई थी।