लक्ष्मण मार्केट में अतिक्रमण हटाने के मामले में यथास्थिति रखने का निर्देश
लक्ष्मण मार्केट में अतिक्रमण हटाने के मामले में यथास्थिति रखने का निर्देश

पी डी ए से मांगा जवाब, सुनवाई 2 अप्रैल को
प्रयागराज, 21 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के मानसरोवर चौराहे के पास बनी लक्ष्मण मार्केट में फुटपाथ सड़क पर हुए अतिक्रमण की प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 28 दिसम्बर 24 को जारी नोटिस की वैधता की चुनौती याचिका पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पी डी ए से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने व्यवसायी राजेश जायसवाल व नौ अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ओ पी सिंह तथा पी डी ए के अधिवक्ता अरूण कुमार ने पक्ष रखा।
याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि इलाहाबाद विकास ट्रस्ट की प्लानिंग से 10 फीट खुले आकाश में फुटपाथ का निर्माण किया गया था। उसके बाद भवन बने हुए हैं, जो बहुत ही पुराने हैं। विवाद सड़क की चौड़ाई को लेकर उठा है कि 10 फीट का फुटपाथ खुले आकाश के नीचे है या बरामदे के रूप में, जिस पर प्रथम मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी।
पी डी ए का कहना है कि लक्ष्मण मार्केट में सड़क का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। नोटिस में सात दिन में स्वयं हटा लेने अन्यथा ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।
याचीगण का कहना है कि लक्ष्मण मार्केट मोबाइल फोन आदि की बड़ी मार्केट है। मकान बहुत पुराने हैं। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। फुटपाथ खुले आकाश के नीचे रहा है न कि बरामदे में। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना है।