निलम्बन समाप्त कर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश

निलम्बन समाप्त कर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश

निलम्बन समाप्त कर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश

प्रयागराज, 08 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के उन आदेशों पर रोक लगा दी है जिनके तहत निरीक्षक ने सच्चा आध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय नैनी की प्रबंध समिति को विपक्षी कृपा शंकर मिश्र का निलम्बन समाप्त कर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीकांत त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।
याची कहना है कि डीआईओएस को प्रबंध समिति द्वारा अध्यापक के निलम्बन आदेश को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रबंध समिति ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के स्टैच्यूट 17.4 व 17.5 के अंतर्गत विपक्षी कृपाशंकर मिश्र को अनियमितता बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिया और याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। जिसके खिलाफ विपक्षी की शिकायत पर डीआईओएस ने प्रबंध समिति से निलम्बन के पत्राजात मगाये और निलम्बन वापस ले लिया तथा विपक्षी को वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
याची का कहना है कि यह आदेश मनमाना पूर्ण व अवैध है। उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था और उसके हस्ताक्षर को डीआईओएस ने अनुमोदित भी कर दिया था।