हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को दी अंतरिम जमानत
हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को दी अंतरिम जमानत
प्रयागराज, 06 सितम्बर। समाजवादी पार्टी(सपा) के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में आरोपी करवरिया बंधुओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
हाईकोर्ट जस्टिस के जे ठाकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और इनके रिश्तेदार राम चंद्र त्रिपाठी को अंतरिम जमानत मिली है। कपिल मुनि, उदय भान और सूरजभान तीनों सगे भाई हैं। तीनों पिछले कई सालों से जेल में बंद है।
प्रयागराज के ट्रायल कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील पिछले कई सालों से पेंडिंग है। साल 1996 में एके-47 से हुई सपा विधायक जवाहर पंडित की सिविल लाइंस प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। जवाहर पंडित की विधवा विजमा यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं।