ओबीसी अभ्यर्थियों की भर्ती आयु सीमा में छूट मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
ओबीसी अभ्यर्थियों की भर्ती आयु सीमा में छूट मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज, 04 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ओबीसी अभ्यर्थियों सतेंद्र कुमार व एक अन्य की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
याचियों की शिकायत है कि 18 जून 2026 को सम्बंधित भर्ती प्रक्रिया का पोर्टल बंद हो जाएगा और वे आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है, जबकि याची क्रमशः 2024 और 2021 में यह आयु सीमा पार कर चुके हैं।
याचियों का तर्क है कि पुराने विनियम 9(ii) में प्रावधान था कि यदि किसी वर्ष चयन प्रक्रिया नहीं हुई तो अभ्यर्थी अगली भर्ती में भी आयु के आधार पर पात्र माने जाएंगे। यह प्रावधान 30 सितम्बर 2025 से हटा दिया गया। अंतिम विज्ञापन 2019 में जारी हुआ था और सात साल बाद 2026 में नई भर्ती आई है, जिसके कारण याची अब अधिक आयु की श्रेणी में आ गए।
न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने कहा कि विनियम 9(iii) के तहत राज्य सरकार को किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है। इसी आधार पर अदालत ने प्रमुख सचिव को एक सप्ताह के भीतर लिखित निर्देश प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 11 जून को होगी।