निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपित की जमानत अर्जी की सुनवाई टली

बैंक को फर्म के खाते का ब्योरा विवेचक को देने का आदेश

निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपित की जमानत अर्जी की सुनवाई टली

प्रयागराज, 22 मार्च । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाखा प्रबंधक इंदुसिंड बैंक जानसेनगंज प्रयागराज को निर्देश दिया है कि राउंड पे टेक्नो मीडिया ओ पी सी प्रा लि के खाते का ब्योरा विवेचना अधिकारी को उपलब्ध करायें। ताकि पता चल सके कि फर्म के डायरेक्टर कौन है और खाते का संचालन कौन कर रहा है। और उसमें घपले के आरोपित याची की भूमिका क्या है, इसका पता लग सके।

सरकारी वकील ने बताया कि आरोपित याची की पत्नी अंजुम के नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दस दूकानों का बैनामा किया है। इस पर कोर्ट ने पी डी ए के उपाध्यक्ष को सभी बैनामों की कापी भी विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ताकि पता चल सके कि कितना रुपया खर्च किया गया है।

सरकारी वकील ने यह भी बताया कि मोहम्मद आदिल वासी के खाते में निवेशकों के 40 करोड़ रूपये जमा थे । जिसमें से 25 करोड़ रूपये राउंड पे टेक्नो मीडिया प्रा लि के खाते में स्थानांतरित कर दिए गये। जिसकी जांच चल रही है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को तलब किया था। अगली सुनवाई की तिथि 4 अप्रैल को दुबारा बुलाया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मोहम्मद आसिफ की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।