पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को चार दिन की पेरोल

पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को चार दिन की पेरोल

पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को चार दिन की पेरोल

प्रयागराज, 26 नवम्बर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को चार दिन की पेरोल दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने दिया है। यह पेरोल उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। सूरजभान करवरिया जवाहर पंडित हत्याकांड में सत्र अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा कि उनके बड़े भाई कपिलमुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवम्बर को है और विदाई 30 नवम्बर को होना है। इसलिए उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अल्पकालिक जमानत दी जाए।कोर्ट ने कहा कि शादी की तारीख और याची का भतीजी से रिश्ता विवादित नहीं है। इस आधार पर सूरजभान करवरिया को अल्पकालीन जमानत देने का फैसला किया गया। सूरजभान करवरिया को 28 नवम्बर को शाम चार बजे से एक दिसम्बर को सुबह 11 बजे तक के लिए जेल से रिहा किया जाएगा। इस दौरान उन पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी रहेगी। हालांकि वह जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। उन्हें एक दिसम्बर को सुबह 11 बजे तक प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करना होगा।