Covid से जुड़ी राहत-सामग्री पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ी

Covid से जुड़ी राहत-सामग्री पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ी

GST काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गुरुवार को 43वीं काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई दी गई है। साथ ही ब्लैक फंगस के उपचार में आने वाली दवा के आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला किया है कि कोविड के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कोरोना काल में GST की ये मीटिंग पूरे सात महीने बाद हुई है। 
कोविड इक्विपमेंट्स पर GST में तात्कालिक छूट दी गई है। टैक्स में छूट को लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का गठन किया गया है। साथ ही छोटे कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने एमेन्सटी स्कीम के तहत राहत देते हुए लेट फीस को घटा दिया है।

जिन टैक्सपेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को वैकल्पिक रखा जाएगा।