उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिली राहत
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से मिली राहत
प्रयागराज, 26 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की शैक्षिक योग्यता को लेकर दिवाकर नाथ त्रिपाठी के दाखिल परिवाद को एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने आज याचिका को खारिज कर केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है।
केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिवाकर नाथ त्रिपाठी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की शिकायत अगस्त 2021 में की थी। हाईकोर्ट ने इसके बाद मौर्य के शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ग्रेड शीट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एसीजेएम प्रयागराज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी प्रार्थनापत्र को निरस्त करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय व अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व एजीए (प्रथम) ए.के संड को सुन कर दिया है।
भाजपा पदाधिकारी दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के दो अंक पत्र और एक इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र प्रदान किया था। जिसे किसी भी शैक्षिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे खारिज कर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित बताया था।