दिल्ली हिंसाः एक शख्स की हत्या मामले में चार आरोपितों पर आरोप तय

दिल्ली हिंसाः एक शख्स की हत्या मामले में चार आरोपितों पर आरोप तय

नई दिल्ली, 12 नवंबर । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किये हैं। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत की बेंच ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था।

कोर्ट ने अनवर हुसैन, शाहरुख, खालिद अंसारी और कासिम के खिलाफ आरोप तय किये हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को दीपक नामक शख्स के साथ मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने चारों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि चारों आरोपित घटनास्थल पर दंगा करने और दीपक की हत्या के मकसद से मौजूद थे।

कोर्ट ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था। इस मामले के चश्मदीद गवाह सुनील कुमार ने अपने बयान में कहा है कि हथियारबंद भीड़ में ये आरोपित मौजूद थे। इस भीड़ ने दीपक को पकड़ लिया और उसे निर्ममता से मार डाला।

कोर्ट ने चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत आरोप तय किये। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और सात सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे।