पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा-2025

--ओवर ऐज हुए अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा-2025

प्रयागराज, 26 मार्च । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर भर्ती 2025 मे ओवर एज अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने मयंक द्विवेदी व 10 अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती का विज्ञापन 2016 के बाद 2023 में प्रकाशित किया गया। यह देरी कोविड 19 महामारी की वजह से हुई। बहुत से मेधावी छात्र जिनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन भर्ती विज्ञापन न आने से ओवर एज हो गए। जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उम्र सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गई। अभी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 25 दिसम्बर 2025 को कम्प्यूटर ऑपरेटर का विज्ञापन जारी किया है। इसमें भी उम्र सीमा में छूट प्रदान नहीं किया गया। जबकि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट दी गई है। तथा भारत सरकार के द्वारा भी कई भर्ती में उम्र सीमा में एक बार शिथिलता प्रदान किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित पद कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2022 एंड 2025 में विज्ञापित इन दोनों विज्ञापन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 3 वर्ष की उम्र सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।

कोविड -19 महामारी यह असाधारण परिस्थितियों के लिए व्यक्ति दोषी नहीं है। इस अभूतपूर्व देरी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1992 के नियम 10 के तहत अन्य भर्तियों में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्रदान की है तथा अन्य राज्य सरकार भी कोविड के बाद की भर्ती में छूट प्रदान की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।