पुलिस भर्ती में एससी कोटे की सीट पर सामान्य पिछड़ा वर्ग चयन को चुनौती
राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब
प्रयागराज, 08 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक, सिपाही भर्ती 2021 को लेकर दाखिल याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि एससी कोटे की सीट पर सामान्य और पिछड़ा़ वर्ग के उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। जो आरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है। एससी अभ्यर्थी पवन कुमार भारतीय व अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने की।
याचिका के अनुसार पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2021 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन अधिकारी के 9534 पद विज्ञापित किये थे। जिसका परिणाम व चयन सूची भर्ती बोर्ड ने 12 जून को जारी किया।
अनुसूचित जाति की श्रेणी में दो हजार उम्मीदवारों को चयनित घोषित किया है। जिसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल किये गए हैं। जो आरक्षण नीति के विरूद्ध है। याचिका की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।