माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे संजय सिन्हा के निलम्बन पर रोक
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे संजय सिन्हा के निलम्बन पर रोक
प्रयागराज, 21 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने इसी मामले में अपना अलग एडवोकेट नियुक्त करने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने के लिए कहा है कि जब उनके कार्यालय का पक्ष रखने के लिए मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किया है तो किन परिस्थितियों में उन्होंने अलग एडवोकेट पैनल नियुक्त किया।
संजय सिन्हा की याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि उनको अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के 5 मार्च 2021 के आदेश से निलम्बित कर दिया गया है। याची के खिलाफ दो अज्ञात लोगों ने शिकायत दर्ज की थी जिसके साथ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। जबकि 19 अगस्त 2012 के शासनादेश के अनुसार किसी भी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है। याची के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं, जिनके आधार पर अधिकारियों ने उनको निलम्बित कर दिया है जबकि याची सितम्बर 2018 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर रहा है। इसके बाद से उसने कभी भी इस पद पर काम नहीं किया है। उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सचिव पद पर कार्यकाल के दौरान के हैं। सचिव पद से हटने के 3 साल बाद निलम्बन की कार्रवाई की गई है। याची 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। निलम्बन आदेश मनमाना है और इसे पारित करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया।
दूसरी ओर प्रदेश सरकार का पक्ष रहे रख रहे अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था याची पर लगाए गए आरोप गम्भीर हैं तथा इसमें उनको बड़ा दंड मिल सकता है।
कोर्ट ने याची की सेवानिवृत्ति व अन्य तथ्यों को देखते हुए निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार को दो सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।