कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किए गए अवनीश दीक्षित, कलमबंद बयान दर्ज कराने की याचिका खारिज

कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किए गए अवनीश दीक्षित, कलमबंद बयान दर्ज कराने की याचिका खारिज

कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किए गए अवनीश दीक्षित, कलमबंद बयान दर्ज कराने की याचिका खारिज

कानपुर, 10 अगस्त । करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा मामले के आरोपित दबंग पत्रकार अवनीश दीक्षित को पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अवनीश दीक्षित की ओर से डिमांड से पूर्व कलमबंद बयान दर्ज कराने की याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया जबकि डकैती के मामले में संगठित अपराध की धारा बढ़ाने के बाद अवनीश

दीक्षित की ओर से उसमें भी जमानत मांगी गई जिसमें न्यायालय ने 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है।

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन कब्जा करने के मामले को लेकर कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के खिलाफ लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी समय उसी जमीन पर निवास कर रहे सैमुएल गुरुदेव सिंह की तहरीर पर अवनीश दीक्षित समेत करीब 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ डकैती, रंगदारी, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डकैती के मामले में विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए रिमांड की मांग की थी। पुलिस ने प्रार्थना पत्र में बताया कि अवनीश ने अपने बयान में कहा था कि उसने लूट की चेन व दस्तावेज स्कूल में छिपा दिया था। जिसकी काफी तलाश के बावजूद चेन व दस्तावेज नहीं मिले, जिन्हे बरामद करने के लिए रिमांड मांगी थी।

अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने रिमांड याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर न्यायालय ने 9 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। शुक्रवार को सुनवाई में अधिवक्ता शिवा कांत दीक्षित ने न्यायालय में कहा कि पुलिस ने फर्जी बयान दर्ज किए है, अवनीश की ओर से चेन व कागजात छिपाने के कोई बयान दर्ज नहीं कराए है। साथ ही कहा कि आरोपी की रिमांड से पहले उसके कलमबंद बयान दर्ज कर लिए जाए।

जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। अभियोजन ने कहा कि मामले की जांच करना विवेचक का अधिकार है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि न्यायालय में पहले बयान दर्ज किए जाएं। जिसके बाद न्यायालय ने कलमबंद बयान की याचिका खारिज कर रिमांड पर सुनवाई की तिथि 13 अगस्त तय की।

इसी तरह डकैती की जमानत याचिका पर अवनीश

दीक्षित की एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। डकैती मामले में पुलिस की ओर से संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाई गई थीं। जिस पर अवनीश

दीक्षित की ओर से संगठित अपराध की धारा में भी जमानत याचिका दाखिल की गई, कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई की तिथि 13 अगस्त निर्धारित कर दी।