अटाला हिंसा : बेटी के निकाह में शामिल होने को आरोपित जावेद पंप को मिली अंतरिम जमानत
अटाला हिंसा : बेटी के निकाह में शामिल होने को आरोपित जावेद पंप को मिली अंतरिम जमानत
प्रयागराज, 18 अक्टूबर । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पंप को अपनी बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया है।
कोर्ट ने 17 से 23 अक्टूबर तक इनकी सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया है और 24 अक्टूबर को उन्हें देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है। कोर्ट ने एसपी और कमिश्नर को याची की सुरक्षा के साथ जेल से बाहर आने व वापसी के समय चिकित्सा जांच कराने का भी निर्देश दिया है। अर्जी की सुनवाई 6 नवम्बर को होगी। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा ने जावेद पंप की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। इनका कहना था कि बेटी आफरीन फातिमा के निकाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाय।
भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज के अटाला में हिंसा हुई थी। खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 एवं 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। स्मार्ट सिटी के सौरभ शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हिंसा से मेसर्स प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को पत्थरबाजी से नुकसान हुआ था। हिंसा और पत्थरबाजी से 6 लाख 25 हजार के नुकसान की एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
अटाला हिंसा के बाद करेली और खुल्दाबाद थाने में जावेद पंप के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। इन्हीं मुकदमों के आधार पर जावेद पंप के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। पंप फिलहाल देवरिया जेल में बंद है।