तीन बोरा गेहूं चोरी के आरोपित की अग्रिम जमानत मंजूर
तीन बोरा गेहूं चोरी के आरोपित की अग्रिम जमानत मंजूर
प्रयागराज, 27 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कप्तानगंज, आजमगढ़ के इस्लाम मोहम्मद की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इन पर शिकायतकर्ता के घर से तीन बोरी गेहूं चुराने का आरोप है।
अधीनस्थ अदालत ने 31 मई 23 को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने याची अधिवक्ता वी के चंदेल को सुनकर दिया है। याची का कहना था कि वह निर्दोष है। झूठा फंसाया गया है। उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।