अपर मुख्य सचिव गृह, एसपी जालौन व पुलिस उप निरीक्षक कोर्ट में तलब
कोर्ट ने पूछा-क्यों न पास हो प्रतिकूल आदेश, लगे भारी हर्जाना
प्रयागराज, 24 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एके अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह व रवि कुमार पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा दाखिल व्यक्तिगत हलफनामे को मिसलीड करने वाला कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं बताया गया कि सामान्य तौर पर व्यावसायिक माल के आवागमन में किस प्राधिकार से पुलिस हस्तक्षेप कर सकती हैं। नहीं बताया गया कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। यह भी नहीं बताया कि किस अधिकार से माल को लेकर अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह, एसपी जालौन व पुलिस उप निरीक्षक नदी गांव केदार सिंह को हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया जाय और भारी हर्जाना लगाया जाय। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह से व्यापार नीति पेश करने को कहा है। याचिका की सुनवाई 25 अगस्त बुधवार को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विशाल गुप्ता की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 13 अगस्त व 18 अगस्त 21 को विस्तृत आदेश दिया गया था। इसके बावजूद अधिकारियों के असंवैधानिक, मनमाने व अवैध कार्यवाही को संरक्षण देने के रवैए में बदलाव नहीं आया है। कोर्ट ने कहा इन अधिकारियों को तलब करने के शिवाय कोर्ट के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस पर अधिकारियों को तलब किया है।