दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद व जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद व जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद व जुर्माना

जौनपुर, 01 अप्रैल । यूपी के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को बुधवार को 20 वर्ष के सश्रम करावास व 20,500 रूपए जुर्माने से दंडित किया।

शासकीय अधिवक्ता के कथानक के अनुसार वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने सरायख्वाजा थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में 14 जून 2020 को शादी में शामिल होने आई थी। जहां उसके तलाकशुदा पति व उनके भाई की साजिश में आकर राजू अग्रहरि ने उसकी 8 वर्षीया बेटी के साथ बलात्कार किया। जिसकी शिकायत करने पर उसके पति ने आरोपित को भगा दिया और वादिनी को मारा पीटा।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित राजू अग्रहरि को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।