यूपी में 21 से कोरोना पाबंदियों में ढील, शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों की अनुमति

सोमवार से कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क

यूपी में 21 से कोरोना पाबंदियों में ढील, शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों की अनुमति
लखनऊ,।   उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक की छूट दे दी है। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश में सोमवार से मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क भी खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में शनिवार देर रात नई गाइडलाइन भी जारी कर दी।
   नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी दफ्तरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। हालांकि निजी कार्यालयों में अभी वर्क फ्राम होम व्यवस्था को ही प्रोत्साहित करने को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों के अलावा सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम को अभी फिलहाल बंद रखा गया है। विद्यालयों में केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति दी गई है। 
जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाये। साथ ही हर मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और रोडवेज बसों में स्क्रीनिंग और एंटीजेन टेस्ट के निर्देश दिये गये हैं। 
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। साथ ही शनिवार और रविवार को दो दिवसीय साप्ताहिक कर्फ्यू भी अभी पूरी तरह लागू रहेगा। पुलिस को निर्देश है कि कहीं पर भी अधिक भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए पुलिस को व्यापक पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं।