कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के खिलाफ विज्ञापन पर लगी अस्थायी रोक 

कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के खिलाफ विज्ञापन पर लगी अस्थायी रोक 

कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के खिलाफ विज्ञापन पर लगी अस्थायी रोक 


नई दिल्ली, 3 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला को सस्ता वाला कहने वाले विज्ञापन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने विज्ञापन चलाने वाले स्कॉलर डेन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी।

सुनवाई के दौरान फिजिक्स वाला की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो छात्रों को सस्ती कीमत में कोर्स कराता है। उसकी कीमत पचास रुपये से एक लाख रुपये तक की है। याचिका में कहा गया है कि स्कॉलर्स डेन अपने विज्ञापन में उसे सस्ता वाला कहता है। विज्ञापन में कहा गया है कि चूंकि फिजिक्स वाला ज्यादा खर्चीला नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है। विज्ञापन में जिस समय सस्ता वाला कहा जाता है तब उस समय फिजिक्स वाला के कोचिंग संस्थान को दिखाया जाता है। फिजिक्स वाला ने अपनी याचिका में कहा है कि विज्ञापन में उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि स्कॉलर्स डेन अपने विज्ञापन को सोशल मीडिया पर डालता है और उस पर फिजिक्स वाला के नाम का प्रयोग करता है। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद पाया कि स्कॉलर्ड डेन प्रथम दृष्टया फिजिक्स वाला का मजाक उड़ा रहा है। ऐसे में इस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाई जाती है। याचिका में कहा गया है कि फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में अलख पांडेय ने यूट्यूब चैनल के जरिये की थी। अलख पांडेय प्रयागराज के रहने वाले हैं। शुरू में ये चैनल इंजीनियरिंग के जेईई के लिए फिजिक्स की तैयारी करवाता था।