दस वर्ष पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

दस वर्ष पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

दस वर्ष पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

प्रभावी विवेचना, मजबूत अभियोजन एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 में थाना बबेरु क्षेत्र में तमंचे से गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को शनिवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं कुल 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि 29 अक्टूबर 2015 को अरुण उर्फ राजाबाबू पुत्र सत्यनारायण निवासी ग्राम बिसण्डी थाना बिसण्डा तथा जयसिंह उर्फ गब्बर पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम पतवन थाना बबेरु ने एक राय होकर थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम मझीवां निवासी श्याम पुत्र भूखन को तमंचे से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

इस घटना के संबंध में मृतक के पिता भूखन पुत्र शिवमंगल निवासी ग्राम मझीवां थाना बबेरु की तहरीर पर थाना बबेरु में धारा 302/34, 323/34, 504, 506 भादवि एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु यशवीर सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय में लोक अभियोजक महेन्द्र द्विवेदी एवं विमल सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह एवं पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियोजन पक्ष का मामला सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय बांदा ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 21-21 हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 02-02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं 02-02 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह जानकारी लोक अभियोजक महेंद्र द्विवेदी ने दी।