प्रयागराज पुलिस की पैरवी से हत्या मामले में तीन को मिली आजीवन कारवास की सजा

प्रयागराज पुलिस की पैरवी से हत्या मामले में तीन को मिली आजीवन कारवास की सजा

प्रयागराज, 18 दिसम्बर। हत्या मामले के तीन आरोपितों को न्यायालय में पैरवी करके सराय ममरेज थाने की पुलिस को शनिवार को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपितों पर आरोप सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

सराय ममरेज के मुकदमा अपराध संख्या 68/2011 के धारा 302/307/34 भारतीय दण्ड विधान से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज यादव, महेश यादव एवं सालिकराम की पैरवी में पुलिस ने कोई कमी नहीं की। परिणाम स्वरूप शनिवार को इलाहाबाद सीजेएम न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये अर्थ दण्ड न देने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

इसी तरह न्यायालय ने मुकदमा अपराध संख्या 78/11 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज यादव पर दोष सिद्ध पाये जाने पर 3 वर्ष का कारावास और पांच हजार का अर्थदण्ड तथा जुर्मना न देने पर 20 दिन की अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया। उक्त जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी।