अटाला कांड के मुख्य आरोपित जावेद पंप की जमानत अर्जी मंजूर
10 जून को हुई घटना के बाद से जेल में है आरोपित
प्रयागराज, 30 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला कांड के मुख्य आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ पंप को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी सर्शत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने जावेद मोहम्मद उर्फ पंप की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता का तर्क था कि याची को सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया है। उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। स्थानीय होने की वजह से उसका नाम दर्ज किया गया। उसके खिलाफ विशेष रूप से प्राथमिकी नहीं दर्ज है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
मामले में सह अभियुक्तों को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। लिहाजा, याची भी जमानत का हकदार है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा कि भीड़ को उकसाने में याची की भूमिका स्पष्ट है। 10 जून 2022 को हुई घटना में वह आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपित है। उसके कृत्य से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ। कई वाहन जला दिए गए और कई पुलिस कर्मी घायल हुए। उसके उन्माद से लोगों में भय व्याप्त हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।