अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जानकारी दे या रिकॉर्ड सहित 03 जुलाई को हाजिर हो : हाईकोर्ट

अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जानकारी दे या रिकॉर्ड सहित 03 जुलाई को हाजिर हो : हाईकोर्ट

अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जानकारी दे या रिकॉर्ड सहित 03 जुलाई को हाजिर हो : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 02 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ के अधीक्षण अभियंता को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने अन्यथा अगली सुनवाई की तिथि 03 जुलाई को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने श्याम धर यादव की याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि वह गांव अमहन माफी का रहने वाला है। आराजी 223 रकबा 200 कड़ी का मालिक है। 2012 तक उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। तहसील बदलने के बाद निजामाबाद तहसील की उसकी जमीन पर निर्माण कार्य किया जाने लगा। जिसको रोकने के लिए याची ने सिविल वाद दायर किया। जो ए सी जे जूनियर डिवीजन आजमगढ़ ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। जिसके खिलाफ विभाग की अपील जिला जज ने खारिज कर दी। याची के पक्ष में जमीन की बिक्री बनी। विभाग ने जिला जज के आदेश के खिलाफ द्वितीय अपील नहीं की। ए सी जे का आदेश फाइनल हो गया। इसके बावजूद याची को कब्जा नहीं सौंपा गया। जिस आदेश पर अमल कर जमीन का कब्जा दिलाने की मांग में याचिका दायर की गई है।

कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता से याचिका पर जानकारी मांगी थी किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गई। सरकारी वकील ने समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 3 जुलाई नियत कर जानकारी देने या अधीक्षण अभियंता को हाजिर होने का निर्देश दिया है।