श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को एक मर्ज करने की याचिका पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को एक मर्ज करने की याचिका पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को एक मर्ज करने की याचिका पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

मथुरा, 12 अप्रैल । श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के सभी वादों को एक में मर्ज करने के लिए 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वादी ने मामला महत्वपूर्ण और लोगों से जुड़ा हुआ बताया तो कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 अप्रैल निर्धारित की है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका दाखिल करने और हाईकोर्ट आने का कारण पूछा। एडवोकेट हरी शंकर जैन ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है और पब्लिक से जुड़ा है। इसलिए हाईकोर्ट आए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख दी है।

सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने सभी वादों को एक में मर्ज करने के लिए मथुरा सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इस केस को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर में यह केस रिवीजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया। इस पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि, इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद में रंजना अग्निहोत्री के अलावा हरी शंकर जैन, विष्णु जैन, करुणेश शुक्ला सहित 6 लोग वादी हैं। वहीं, वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है।