हाईकोर्ट से शुआट्स के आरबी लाल को झटका

पासपोर्ट जारी करने का समादेश जारी करने से इनकार, याचिका खारिज

हाईकोर्ट से शुआट्स के आरबी लाल को झटका

प्रयागराज, 16 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट कानून की धारा 6(2) की शर्तों के अधीन अथाॅरिटी आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर पासपोर्ट या ट्रैवलिंग दस्तावेज जारी करने से इनकार कर सकती है, किंतु यदि कोर्ट ने अनुमति दी है तो जारी किया जा सकता है।

कोर्ट ने आरबी लाल के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। किंतु कहा है कि याची तीन हफ्ते में यदि अथाॅरिटी के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करता है तो कालबाधित न मानते हुए सक्षम अदालत अपील की सुनवाई करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आर बी लाल की याचिका पर दिया है।



याची के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी का कहना था कि कोर्ट ने पासपोर्ट अथाॅरिटी को याची की अर्जी तय कर सूचित करने का आदेश दिया था। जिस पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने का आदेश जारी किया गया है,जिसमें कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट याची के खिलाफ है। उसके खिलाफ आपराधिक केस लंबित है। कोर्ट से अनापत्ति नहीं दाखिल की गई है। याची के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद 7 आपराधिक केस दर्ज हो गये। भारत सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि याची के खिलाफ कुल 18 आपराधिक केस दर्ज हैं।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान अथाॅरिटी को पासपोर्ट जारी करने से मना करने का क़ानूनी अधिकार है। जिसके लिए समादेश जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी अथाॅरिटी कानूनी उपबंधों के विपरीत आदेश नहीं दे सकती।