चीनी घोटाला मामले में शहबाज़ शरीफ़, हमजा शरीफ की अंतरिम जमानत मंजूर

चीनी घोटाला मामले में शहबाज़ शरीफ़, हमजा शरीफ की अंतरिम जमानत मंजूर

चीनी घोटाला मामले में शहबाज़ शरीफ़, हमजा शरीफ की अंतरिम जमानत मंजूर

इस्लामाबाद, 21 जून (हि.स.)। पाकिस्तान के सेशंस कोर्ट ने सोमवार को चीनी घोटाला मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ की अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद अली अब्बास ने मामले की सुनवाई की और इस संबंध में संघीय जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने दोनों नेताओं की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। इससे पहले, शहबाज शरीफ ने अपने वकीलों से परामर्श के बाद चीनी घोटाला मामले में 22 जून को एफआईए के समक्ष पेश होने का फैसला किया था। उनके बेटे हमजा शाहबाज भी 24 जून को एफआईए के सामने पेश होंगे।

एफआईए ने शहबाज शरीफ को सभी सवालों के जवाब के साथ आने का निर्देश दिया था।