कोर्ट ने नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों की सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों की सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती में बचे पदों की सरकार से मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, 28 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप आपरेटरो की भर्ती में खाली बचे पदों के बाबत दो हफ्ते में जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने कहा कि मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी ने सूचित किया है कि भर्ती में 672 पद खाली रह गये है। जबकि राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापित 3210 पदों में से सभी भरे जा चुके हैं। तथ्यात्मक रूप से सरकार की जानकारी गलत लग रही है। सरकार स्थिति स्पष्ट करे।



यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज के विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।