प्रयागराज के अटाला हिंसा के तीन आरोपितों के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज के अटाला हिंसा के तीन आरोपितों के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज के अटाला हिंसा के तीन आरोपितों के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, 08 सितम्बर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपित उमर खालिद, शाह आलम और जीशान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जानकारी मांगी है।



हाईकोर्ट ने यह आदेश तीनों आरोपितों की ओर से दाखिल अलग-अलग अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया है। तीनों आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के दिन वह आजमगढ़ में थे। उन्हें झूठा फंसाया गया है। बवाल से उसका कोई सरोकार नहीं है।

प्रयागराज पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया है। जबकि, उसके खिलाफ घटना में लिप्त होने का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट सह अभियुक्त मोहम्मद जीशान रहमानी को पहले ही जमानत दे चुकी है।