धोखाधड़ी के मामले में याची की गिरफ्तारी पर रोक

धोखाधड़ी के मामले में याची की गिरफ्तारी पर रोक

धोखाधड़ी के मामले में याची की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज, 27 जून । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जार्जटाउन थाने में दो साल पूर्व याची के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर अंतरिम राहत देते हुए उसे अगली सुनवाई तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।

हालांकि, कोर्ट ने याची को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले में अब पांच जुलाई को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिय़ा की खंडपीठ ने संदीप मित्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ जार्जटाउन थाने में 29 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामला रुपयों के लेनदेन से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि याची जांच करने में पूरा सहयोग करेगा। इसके साथ ही याची ने अब तक डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। 31 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया जा रहा है।

इसी मामले में कोर्ट ने अन्य सह अभियुक्तों को अंतरिम राहत प्रदान कर रखी है। याची को पूरी देय धनराशि के भुगतान करने का समय दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया।