प्रयागराज: पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज: पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज, 12 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर के पूर्व सांसद व जिला पंचायत कौशाम्बी रहे कपिल मुनि करवरिया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इनके खिलाफ थाना प्रभारी मंझनपुर रहे उदयवीर सिंह ने वर्ष 2004-05 व 2009 में अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत से घूस लेने का आरोप लगाया है। जमानत अर्जी मंजूर कर कोर्ट ने कहा कि शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने कपिल मुनि करवरिया की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता का कहना था कि याची निर्दोष है। राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण फंसाया गया है। वह 28 अप्रैल 15 से जेल में बंद हैं। घूस लेने का कोई साक्ष्य नहीं है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार किया गया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह नहीं बता सका कि घूस लिया गया है या भविष्य में घूस लेना तय हुआ था। केस के गुण-दोष पर विचार किए वगैर कोर्ट ने कहा कि याची जमानत पाने का हकदार है।