गैर सहायता प्राप्त कालेज की संविदा सेवा लागू करने का समादेश नहीं दिया जा सकता : हाईकोर्ट
गैर सहायता प्राप्त कालेज की संविदा सेवा लागू करने का समादेश नहीं दिया जा सकता : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 29 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान के खिलाफ समादेश याचिका जारी नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ऐसे संस्थान की सेवा संविदा को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने ऑर्मी पब्लिक स्कूल, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद की अध्यापिका कादंबरी की याचिका पर दिया है। कालेज के अधिवक्ता ने आपत्ति की कि सुप्रीम कोर्ट ने वैश डिग्री कालेज शामली केस में स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिगत सेवा संविदा को याचिका से लागू नहीं कराया जा सकता। इसके लिए बने कानूनों का सहारा लिया जा सकता है। याचिका में वर्षों से संविदा पर कार्यरत अध्यापक को स्थाई करने की मांग की गई थी जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कॉलेज और अध्यापक के बीच का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हाईकोर्ट के समादेश के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता
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