इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिशासी निदेशक को जमानती वारंट जारी
नौ अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
प्रयागराज, 29 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिशासी निदेशक डॉ. उत्तीय भट्टाचार्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें नौ अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मेसर्स हाजी सन्स आईओसी डीलरशिप शिवपुरी रोड, झांसी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को विपक्षी पर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इससे पहले याची की डीलरशिप निरस्त करने के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से सुनवाई करके छह हफ्ते में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। उसकी अवहेलना करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न जानबूझ कर आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना केस चलाया जाय? कहा गया था कि वह आदेश का पालन करें। ऐसा न करने पर अवमानना केस का आरोप निर्मित किए जाने के लिए हाजिर हों। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।