नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के आदेश पर रोक
नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के आदेश पर रोक
प्रयागराज, 05 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर, बांसगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई दो सितम्बर को होगी।
कोर्ट ने यह आदेश जिलाधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी कोर्ट को आधी-अधूरी देने के कारण दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही की याचिका पर दिया है।
याची के खिलाफ वाहन खरीद में 1 करोड़, 30 लाख, 18 हजार 450 रुपये के घोटाले का आरोप लगा। राज्य सरकार ने कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। जिसने 7 नवम्बर 20 को प्रारम्भिक रिपोर्ट दी।
याची का कहना था कि जांच के दौरान उसे न तो नोटिस दी गई और न ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। 10 मार्च 20 को कारण बताओ नोटिस जारी कर अधिकार छीन लिए गए। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जानकारी मांगी। किन्तु मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। जिसके कारण कोर्ट ने याची को अंतरिम राहत देते हुए जवाब मांगा है।