वाराणसी शहर में अब बंदरों की खैर नहीं, जंगल में उन्हें शिफ्ट करने का निर्देश : हाईकोर्ट

वाराणसी शहर में अब बंदरों की खैर नहीं, जंगल में उन्हें शिफ्ट करने का निर्देश : हाईकोर्ट

वाराणसी शहर में अब बंदरों की खैर नहीं, जंगल में उन्हें शिफ्ट करने का निर्देश : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 15 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी शहर में उत्पात मचाने वाले बंदरों को उपयुक्त जंगल में दो माह के भीतर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि बंदरों से खास एरिया के निवासियों व टूरिस्टो को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

न्यायालय ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बंदरों को शहर से शिफ्ट किया जाय। शिफ्टिंग में बंदरों का ख्याल रखा जाए ताकि उन्हें दिक्कत न हो। कोर्ट ने कहा कि बंदरों को ऐसे जंगल में भेजा जाय, जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हो।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए. के. ओझा की खंडपीठ ने मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना था कि बंदरों से वाराणसी शहर के लोग परेशान हैं। उन्हें जंगल में शिफ्ट किया जाय। सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक से शहर के बंदरों को शिफ्ट करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही शिफ्ट किया जायेगा। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने स्वयं ऐक्शन लिया है। कार्यवाही तय समय में पूरी की जाय।