मेरठ के कृषि प्रसार अधिकारी से जवाब तलब
मेरठ के कृषि प्रसार अधिकारी से जवाब तलब
प्रयागराज, 25 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरंतर राजकीय कार्य करने के बावजूद वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने एवं द्वेष भावना के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर प्रमुख सचिव (कृषि), कृषि निदेशक, मेरठ के कृषि प्रसार अधिकारी चमन सिंह एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) महेश कुमार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मेरठ में प्राविधिक सहायक पद पर तैनात प्रज्ञा चौधरी की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता ने याचिका में उल्लिखित आरोपों की जानकारी देते हुए कहा कि कार्य करने के बदले वेतन न देना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 300ए के तहत भी याची वेतन की हकदार है। याचिका में आरोप है कि पिछले वर्ष स्थायीकरण को लेकर याची ने याचिका की थी, जिसके बाद से वेतन रोक दिया गया। वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोक दी गई एवं बार-बार अल्प समय में स्थानांतरण किया जाता है।