हत्या के दो आरोपितों को सजा के खिलाफ जेल अपील खारिज
हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराया
प्रयागराज, 12 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दो आरोपितों को विशेष अदालत आगरा द्वारा उम्र कैद व जुर्माने की सुनाई गई सजा को सही करार दिया है और सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि बैग छीनकर भागते हुए पकड़े जाने पर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपितों के खिलाफ हत्या के अपराध के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा बहाल रखी है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने कैलाश व बाबा ठाकुर उर्फ परवेश कुमार सिंह की जेल अपील पर दिया है।
शिकायतकर्ता बबुआ अपने पुत्र असलम के साथ दूसरे पुत्र आरिफ से मिलने टेम्पो स्टैंड मंटोला रोड गये थे। अमरनाथ का बैग छीनकर दो लोग पावर हाउस की ओर भाग रहे थे। टेम्पो ड्राइवर सहित कई लोगों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। दोनों के हाथ में देशी पिस्तौल थी। कैलाश ने फायर कर दिया। आरिफ को गोली लगी। अस्पताल में मौत हो गई। एफआईआर की विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और विशेष अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई, जिसके खिलाफ जेल अपील दाखिल की गई थी।