हाईकोर्ट ने कहा-सरकार मॉडल नियोजक है, बेगार नहीं करा सकती

सीडीओ जौनपुर स्पष्टीकरण के साथ तलब

हाईकोर्ट ने कहा-सरकार मॉडल नियोजक है, बेगार नहीं करा सकती

प्रयागराज, 14 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार मॉडल नियोजक है। ऐसे में याची से बेगार लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर को 27 सितम्बर को तलब किया है और सफाई मांगी है कि याची को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के पक्ष में कोर्ट का अंतरिम आदेश था कि कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद उसे बर्खास्त कर दिया गया। जब गलती का अहसास हुआ तो 12 फरवरी 20 को बहाल कर लिया गया और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की।
इस पर याची ने कोर्ट को बताया कि मार्च 19 से 12 फरवरी 20 तक का एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद 5 माह तक वेतन दिया गया है। जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बेगार नहीं ले सकती। याचिका की सुनवाई 27 सितम्बर को होगी।