सपा विधायक हाजी इकराम के खिलाफ दर्ज जालसाजी के मामले की सुनवाई 19 को
सपा विधायक हाजी इकराम के खिलाफ दर्ज जालसाजी के मामले की सुनवाई 19 को
मुरादाबाद, 06 जनवरी । करीब 22 वर्ष पूर्व मुरादाबाद देहात विधानसभा से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के विरूद्ध दर्ज जालसाजी और गबन के केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। गुरुवार को मुकदमा अपर जिला जज-2 से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 स्मिता गोस्वामी ट्रांसफर हो गया। मामले में अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी।
22 साल पहले गलशहीद निवासी सपा विधायक हाजी इकराम पर बिजली विभाग ने जालसाजी व गबन का मुकदमा कराया था। विभाग के एसएसओ रामअवतार शर्मा को आरोपित बनाया गया। जून 2000 में हुए कायम मुकदमे में आरोप है कि विभाग के बिल की फर्जी रसीद दिखाकर बिल का भुगतान देना दर्शाया गया, जबकि विभाग में यह रकम जमा नहीं हुई। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत एडीजे-2 पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को यह मुकदमा एसीजेएम-2 स्मिता गोस्वामी की अदालत में स्थानांतरित हुआ।
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई का कहना है कि केस की सुनवाई स्पेशल लोअर कोर्ट स्मिता गोस्वमी की अदालत में होगी। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा सेशन की बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित हुआ है।