जहरीली शराब पीने से मौतों पर हाईकोर्ट नाराज

अनुज्ञापी महिला की जमानत खारिज कर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाय

जहरीली शराब पीने से मौतों पर हाईकोर्ट नाराज

प्रयागराज, 14 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और कहा कि पैसे की लालच में नकली शराब बेचने वाले लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। ये विधवाओं व अनाथों को जन्म दे रहे हैं। ये न केवल पीड़ित अपितु समाज के भी अपराधी है। जिन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।



कोर्ट ने कहा प्रयागराज के फूलपुर की अमिलिया देशी शराब के ठेके से नकली शराब पीने से 6 लोगों की मौत व दर्जनों के बीमार होने की घटना गम्भीर है। मरने से बचे लोगों को आगे चल कर कई गम्भीर बीमारियां हो सकती है।



याची के महिला होने के नाते ऐसे अपराध में राहत नहीं दी जा सकती। जमानत पर छूटने पर पीड़ितों को धमकाये जाने की सम्भावना है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने श्रीमती संगीता जायसवाल की अर्जी पर दिया है।



आबकारी निरीक्षक विजय प्रताप यादव ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनुज्ञापी याची के पति श्याम बाबू जायसवाल व सेल्समैन जगजीत सिंह को नकली शराब बेचने का आरोपी बनाया गया है।



19 नवम्बर 20 को लोगों ने ठेके से शराब खरीदी। पीने के बाद बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छह लोग मर गए और कई बीमार है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सेल्समैन जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर नमूना जांच के लिए भेजा गया है।



कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत की घटनाएं हुई हैं। पिछले 11 महीनों में 96 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। इसमें समाज के हाशिए के लोग पीड़ित हैं।