आस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ के आरोप में आनंद गिरि के गिरफ्तारी का हलफनामा दाखिल करें : हाईकोर्ट
जमानत पर अब 24 फरवरी को होगी सुनवाई
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी आत्महत्या केस में आनंद गिरि की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी आनंद गिरि को छेड़छाड़ के आरोप में सिडनी की पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद वह भारत वापस आए।
सीबीआई द्वारा सिडनी में आनंद गिरि की गिरफ्तारी की जानकारी कोर्ट में देने पर हाईकोर्ट ने आरोपी शिष्य आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई आज फिर टली। कोर्ट ने सीबीआई को इस प्राप्त जानकारी को हलफनामे के जरिए एक हफ्ते में दाखिल करने का समय दिया। आनंद गिरि की जमानत अर्जी की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि सुनने में आया है कि आस्ट्रेलिया में आनंद गिरि की गिरफ्तारी की गयी थी। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को आस्ट्रेलिया से जानकारी लेकर बताने को कहा था।
मालूम हो कि महंत नरेंद्र गिरी की फांसी लगाकर आत्महत्या और सुसाइड नोट में हत्या के लिए आनंद गिरी व दो अन्य को जिम्मेदार बताया गया है। जिस पर पुलिस ने आनंद गिरि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधीनस्थ अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
याची का कहना है कि महंत नरेन्द्र गिरी उसके गुरू थे। उन्हें फंसाया गया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप निराधार है। याची के विरुद्ध कोई सबूत नहीं, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सके।