सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने पर पुलिस भर्ती में नियुक्ति की मांग

कोर्ट ने सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब

सामान्य महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने पर पुलिस भर्ती में नियुक्ति की मांग

प्रयागराज, 10 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 हजार 360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट आफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आगरा की सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कट आफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में भी कहा है कि कट आफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता।
याची का कहना है कि महिलाओं का 20 फीसदी कोटा है और 306 महिला सीट खाली है। सामान्य महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ अंक 42.584 है, जबकि याची को 162.8995 अंक मिले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ अंक 167.3889 है, जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट आफ अंक से अधिक है। कहा गया कि सीट खाली है। इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाय।