दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश
दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश
नई दिल्ली, 23 मई । केंद्र सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि 27.3 एकड़ में फैली यह जमीन रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने 22 मई को क्लब सचिव को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया। आदेश में कहा गया कि 2, सफदरजंग रोड स्थित यह परिसर अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आता है, इसलिए सरकार ने लीज समाप्त करते हुए जमीन पर दोबारा कब्जा लेने का फैसला किया है।
पत्र में कहा गया कि लीज डीड की धारा 4 के अनुसार यदि परिसर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक हो तो सरकार को पुनः कब्जा लेने का अधिकार है। इसी प्रावधान के तहत राष्ट्रपति के आदेश से लीज समाप्त कर दी गई है और जमीन पर पुनः प्रवेश का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 27.3 एकड़ भूमि पर बने सभी भवन, संरचनाएं, लॉन और सुविधाएं अब राष्ट्रपति के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय को हस्तांतरित होंगी।
मंत्रालय ने कहा कि 5 जून को भूमि एवं विकास कार्यालय परिसर का कब्जा लेगा और तकनीकी शाखा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। क्लब प्रबंधन को कहा गयाकि वे शांतिपूर्वक परिसर का कब्जा सरकारी प्रतिनिधियों को सौंप दें। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कानून के अनुसार कार्रवाई कर परिसर का कब्जा लिया जाएगा।
इस पत्र की प्रतियां मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और पुलिस प्रशासन को भी भेजी गई हैं ताकि कब्जा लेने की प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि कब्जा लेने के समय आवश्यक बल की तैनाती कर कानून‑व्यवस्था बनाए रखी जाए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सामाजिक‑खेल क्लबों में से एक है। ब्रिटिश काल में स्थापित इस क्लब की जमीन सरकार से लीज पर दी गई थी। लंबे समय से क्लब के प्रबंधन और लीज शर्तों को लेकर विवाद चल रहा था। अब सरकार ने सार्वजनिक हित और रक्षा संरचना की आवश्यकता को देखते हुए लीज समाप्त कर दी है।