मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता व निर्देशकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द

मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता व निर्देशकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द

मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता व निर्देशकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द

प्रयागराज, 10 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता व निर्देशकों के खिलाफ थाना कोतवाली, मीरजापुर में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

इनके खिलाफ मुकदमा स्थानीय पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने दर्ज कराया था। आरोप था कि सीरीज के निर्माता व निर्देशकों ने मीरजापुर की एक गलत छवि आम जनता के मन में प्रदर्शित किया है। प्राथमिकी में प्रमुख आरोप यह लगाया गया था कि मीरजापुर एक असामाजिक तत्वों का जगह है। वहां लोग गाली-गलौज व अपराध में शामिल रहते हैं। वहां जातीयता बहुत ज्यादा है। शिकायत कर्ता का कहना था कि मीरजापुर को इस प्रकार प्रदर्शित करने से उसे मानसिक आघात लगा है।

जस्टिस एम सी त्रिपाठी व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने वेब सीरीज के निर्माता फरहान अख्तर व रितेश सिद्धवानी तथा निर्देशकों करने अंशुमान, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्ण व विनीत कृष्ण के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में इनकी गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस सीरीज में सभी धर्मों व सम्प्रदाय का ख्याल रखा गया है। किसी के प्रति कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत, अमर्यादित अथवा द्वेष पैदा करता हो। कहा गया था कि स्थान व उसके दृष्य काल्पनिक हैं। इनके खिलाफ मुकदमा 17 जनवरी 2021 को दर्ज कराया गया था। मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए, 504,505, 34 व 67ए आईटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कराया गया था।