हाईकोर्ट की निगरानी में होगा बार एसोसिएशन चुनाव, पोस्टर बैनर पर रोक
न मानने पर चुनाव से होंगे बाहर
प्रयागराज, 30 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के एल्डर कमेटी विवाद को हल करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव कराने के लिए एल्डर कमेटी का गठन कर दिया है। कोर्ट ने आज इसी के साथ चुनाव कार्यक्रम जारी कर एक दिसम्बर को मतदान तिथि घोषित कर दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश बिना देरी किए चुनाव कराने के लिए जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव के दौरान हाईकोर्ट परिसर व प्रयागराज की सीमा में वकीलों को पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर चुनाव अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती हैं। कोर्ट निर्देशों का पालन कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया की मानीटरिंग भी करेगी। चुनाव के प्रगति का जायजा लेने के लिए कोर्ट याचिका की अगली सुनवाई 15 नवम्बर को पुनः करेगी।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने संतोष कुमार मिश्र, अंजनी मिश्र आदि की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से एल्डर कमेटी के लिए दिये गये दो-दो नामों को शामिल करते हुए अपर सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एल्डर कमेटी गठित कर दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन.सी राजवंशी, वरिष्ठ अधिवक्ता टी.पी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी एल्डर कमेटी के सदस्य बनाये गये हैं।
कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था अपवाद स्वरूप एक बार के लिए की गई है। जो बार एसोसिएशन के बाईलाज के अनुसार अपनी निगरानी में चुनाव करायेगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव कार्यक्रम भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर 21 को वार्षिक आम सभा होगी। 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 1 नवम्बर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जायेगी। 10 से 12 नवम्बर तक नामांकन पत्र दिए जायेंगे। 17 नवम्बर नाम वापसी व 18 नवम्बर को नामांकन पत्र की जांच। 22 नवम्बर को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा और 1 दिसम्बर को मतदान होगा।
मामले के अनुसार याचिका में नियमानुसार बार एसोसिएशन का चुनाव कराने तथा एल्डर कमेटी का गठन किए जाने की मांग की गई है। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों के पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बैठकर हल निकालने का अवसर दिया था। सर्वमान्य हल न आने पर कोर्ट ने कहा कि एल्डर कमेटी के लिए दोनों पक्ष दो-दो नाम दें और कमेटी का अध्यक्ष कोर्ट तय करेगी। तमाम कानूनी पेचीदगियों को अलग रखते हुए कोर्ट ने समस्या का इस साल के लिए हल निकाला और एल्डर कमेटी का गठन कर चुनाव कार्यक्रम जारी किया है।
बाईलाज के अनुसार एल्डर कमेटी बार सदस्यों में से वरिष्ठतम पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से गठित किया जाना था। जिसमें से वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष होगा। जिसकी निगरानी में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव कराने की व्यवस्था दी गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव ने बाईलाज की अनदेखी कर मनमाने तरीके से एल्डर कमेटी गठित कर दी। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।