बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं
फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में अदालत ने मुख्तार पर आरोप तय किये
प्रयागराज, 16 जुलाई। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किये हैं। स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किये हैं।
एडीजीसी क्रिमिनल राजेश गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर दोनाली बन्दूक का लाइसेंस लेने का आरोप था। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अब तीस साल बाद मुख्तार पर आरोप तय हुए हैं। अब इन्ही धाराओं के तहत मुख्तार के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
आज आरोप तय होते वक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट की कार्यवाही से मुख्तार अंसारी जुड़ा था। स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान मुख्तार को फैसला सुनाया। बाहुबली मुख्तार ने आरोपों से इंकार किया और फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई।