राजकीय औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थान नैनी के वरिष्ठ सहायक के तबादले पर रोक
तबादला नीति के तहत नये सिरे से सचिव को निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज, 12 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी, प्रयागराज के वरिष्ठ सहायक व कर्मचारी संघ के सचिव का सिद्धार्थ नगर तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उप्र लखनऊ को तबादला नीति के तहत दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि तबादला आदेश पर तीन माह या सचिव के निर्णय लेने तक अमल नहीं किया जायेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अनिल कुमार पाण्डेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि तबादला नीति खंड 13 के अनुसार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व सचिव का दो वर्ष तक तबादला नहीं हो सकता। यदि जरूरी है तो उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना जरूरी है। याची कर्मचारी संघ का प्रदेश सचिव है। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ने 15 जुलाई 21 को बिना अनुमोदन लिए याची का नीति के विपरीत तबादला कर दिया है।