मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की गिऱफ्तारी पर लगी रोक बढ़ी
मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की गिऱफ्तारी पर लगी रोक बढ़ी
प्रयागराज, 27 अप्रैल । बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने फिर से राहत देते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी किए जाने के मामले में उसकी गिऱफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ा दी।
इस मामले में 12 मई को फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब्बास की गिऱफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही थी। आज की सुनवाई में यूपी सरकार ने आज अपना जवाब दाखिल किया। सरकार के इस जवाब पर अब्बास अंसारी के वकीलों ने प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय लिया। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ में इस केस की सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों को 6 महीने नहीं हटने दिया जाएगा और उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि इस बारे में अखिलेश यादव से उनकी बात भी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बयान पर अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाई थी।
इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफ.आई.आर भी दर्ज की गई थी। एफ आई.आर दर्ज होने के बाद गिऱफ्तारी पर रोक के लिए अब्बास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया था ्ि इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही कार्यवाही कर चुका है, ऐसे में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है।